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आइये जानते है कौन है श्राद्ध के अधिकारी

श्राद्ध के अधिकारी :

पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में संपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। पुत्री का पति एवं पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी हैं। पुत्र के न होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध व्यक्ति तभी कर सकता है, जब कोई पुत्र न हो। पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र न होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद लिया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी माना गया है।

स्कंदपुराण के अनुसार पुत्र के जन्म लेने के साथ ही उस पर तीन ऋण जुड़ जाते हैं-

देवऋण, ऋषिऋण और पितर ऋण। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्र को अपने घर के बुजुर्गों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए जिससे उनको पुत नामक नरक से मुक्ति प्राप्त हो सके। श्राद्ध करने का पहला अधिकार मृतक के बड़े पुत्र का होता है परंतु यदि बड़ा पुत्र न हो अथवा वह श्राद्ध आदि कर्म न करता हो तो छोटा पुत्र श्राद्ध कर सकता है।

यदि किसी परिवार में सभी पुत्र अलग-अलग रहते हों तो सभी को अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। यदि किसी का कोई पुत्र न हो तो उसकी विधवा स्त्री श्राद्ध करवा सकती है तथा पत्नी के न होने पर उसका पति भी पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का अधिकारी है।

पौत्र को अपने दादा-दादी का श्राद्ध करवाने का हक है परंतु पौत्र भी न हो तो पड़पौत्र, पड़पौत्र भी न हो तो भाई-भतीजे व उनके पुत्र भी श्राद्ध करवाकर अपने पितरों का उद्धार करवा सकते हैं। यदि किसी का ऐसा कोई भी संबंधी न हो तो लड़की का पुत्र यानी दोहता श्राद्ध करवाकर अपने पूर्वजों को नरक से निजात दिलवा सकता है।

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